जबलपुर:अपर सत्र न्यायाधीश सुमन उइके की अदालत ने हत्या के आरोपी ओमती जबलपुर निवासी मोहम्मद शरीफ को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए सत्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक जीत सिंह पटेल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी मोह. शरीफ ने नौ जून 2017 को मोहम्मद इकबाल पर चाकू मार दिया था।
इस वजह से उसकी मौत हो गई। इसी तरह दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। विवाद की वजह रिश्तेदारी में बहस थी। इस मामले में ओमती पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया। अदालत ने दोष साबित पाते हुए आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
