नवभारत न्यूज
रीवा, 3 फरवरी, नगर निगम आयुक्त ने राजस्व, निर्माण एवं स्वच्छता की समीक्षा बैठक ली. नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अवैध कालोनी पर सख्त रूख अपनाते हुये अवैध रूप से निर्मित कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग करने वाले कालोनाइजरों पर तीन दिवस के भीतर वैधानिक कार्यवाही करते हुये एफआईआर कराने के निर्देश दिए.
नाली निर्माण कार्य में कांक्रीट के दौरान लकड़ी का उपयोग किया जाता है एवं बाद में उसे नही निकाला जाता जिससे नाली चोक होने की शिकायतें प्राप्त होती है इस समस्या से बचने के लिये कांक्रीट के दौरान अच्छी शटरिंग प्लाई का उपयोग किये जाने के निर्देश दिए गये. वार्ड क्र. 25 में गुणवत्ताहीन नाली निर्माण की शिकायत पर जॉच करते हुये संविदाकार को ब्लैक लिस्ट करने एवं पुन: नाली निर्माण कार्य कराये जाने के निर्देश दिए. वार्ड 01 में नाली निर्माण में खराब क्वालिटी का मटेरियल उपयोग करने एवं गुणवत्ताहीन नाली निर्माण कार्य करने पर टेण्डर निरस्त कर संविदाकार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए. जिला पंचायत के बगल से जाने वाली गली में स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण हटाये जाने के निर्देश दिए. चौराहे की रोटरी पर पोस्टर बैनर न लगाया जाय एवं किसी के द्वारा लगाया जाता है तो सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर कार्यवाही की जाय. जोन क्र. 04 के स्वच्छता निरीक्षक पर जोन अंतर्गत वार्ड 26 में गंदगी की शिकायत पर प्रभावी कार्यवाही न करने पर एक दिवस अवैतनिक किये जाने के निर्देश दिए. नगर में बने व्यावसायिक भवनों में बेसमेंट की पार्किंग की जॉच की जाय मानको के अनुरूप न पाये जाने पर नोटिस जारी करे एवं सुधार कराने के निर्देश दिए. बैठक में कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह, एचके त्रिपाठी, उपायुक्त एमएस सिद्दीकी, दीपक पटेल, सहायक आयुक्त श्रीमती रूपाली द्विवेदी, रामनरेश तिवारी, केएन साकेत, सहायक यंत्री एसके गर्ग, पीएन शुक्ला, अम्बरीश सिंह, संतोष पाण्डेय, अभिनव चतुर्वेदी, स्वास्थ्य अधिकारी बालगोविन्द चतुर्वेदी, मुरारी कुमार मौजूद रहे.