जबलपुर: बरेला में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अवैध कॉलोनी बनाई गई थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बरेला कार्यालय से मिले जांच प्रतिवेदन के बाद पुलिस ने कॉलोनी बनाने वाले दो पार्टनरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।जानकारी के मुताबिक बरेला पुलिस को मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बरेला कार्यालय से एक लिखित प्रतिवेदन मिला जिसमें लेख है.
अक्षय वैश पिता सतीश वैश एव श्रीमति नलिनी वैश पति राकेश वैश दोनों निवासी डी-32 मंडला रोड, मां नर्मदा रोड, बिलहरी, के द्वारा ग्राम बरेला प.ह.न. 80 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 484/1 रकवा 0.9800 हेक्टे. खसरा क्रमांक 486/2/1/2/2 रकवा 0.2788 हेक्टे. कुल रकवा 1.2088 में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण कार्य किया गया है।
