जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश महिमा कुछवाहा की अदालत ने एक युवक पर अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी आशू उर्फ अनिकेत को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को दस साल के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक वर्षा वैद्य ने पक्ष रखा।
जिन्होंने बताया कि 18 वर्षीय आरोपी आशू उर्फ अनिकेत निवासी बीटी तिराहा पचमठा मंदिर ने अपने साथी संजू ठाकुर उम्र 19 साल निवासी रानीपुर माली मोहल्ला, मदनमहल व एक 16 वर्षीय विधि विवादित बालक के साथ मिलकर 23 जून 2019 को अरूण पाल सिंह पिता प्रीत पाल सिंह उम्र 27 साल निवासी महाकौशल बैंक नदीपार राम मनोहर लोहिया वार्ड कटनी, तत्कालीन निवासी जबलपुर पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया था।
जिसकी शिकायत पर गढ़ा पुलिस ने धारा 307 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी आशु उर्फ अनिकेत को उक्त सजा सुनाई।
