काफी तलाशने के बाद भी जब पीड़िता नहीं मिली, तो मां ने अपने भाई और बहनोई को जानकारी दी। परिवार को संदेह हुआ कि आनंद परिहार उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया है। परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना नयागांव में अपराध क्रमांक 32/2023 पर धारा 363, 376 (2) (च) भादवि एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एन, 6 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी आनंद परिहार को धारा 363, 376(2)(च) भादवि के तहत 5-5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 में आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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Mon Feb 10 , 2025
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