भोपाल। सरकार ने कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग में उप सचिव भाप्रसे अधिकारी संतोष कुमार वर्मा को ब्राह्मणों से जुड़ी आरक्षण पर विवादित टिप्पणी के मामले में अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
सूत्रों के अनुसार, 23 नवंबर को भोपाल में आयोजित अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में दिए गए वर्मा के वक्तव्य को लेकर 25 नवंबर के विभिन्न समाचार पत्रों में संबंधित रिपोर्टें प्रकाशित हुई थीं। शासन द्वारा जारी कारण बताओ पत्र में इन समाचारों की छायाप्रतियां संलग्न कर अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
पत्र के अनुसार, अधिवेशन के दौरान वर्मा द्वारा की गई टिप्पणी
एक परिवार में एक-एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर दे या उससे उसका संबंध नहीं बना ले
को सरकार ने सामाजिक समरसता को ठेस पहुँचाने वाला, आपसी वैमनस्य उत्पन्न करने वाला तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के आचरण नियमों के विपरीत बताया है।
शासन ने इसे अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3(1), 3(2)(बी)(i)(ii) का उल्लंघन माना है और उल्लेख किया है कि उक्त कृत्य अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाता है।
वर्मा से पूछा गया है कि उनके विरुद्ध क्यों न नियम 10(1)(ए) के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। उन्हें 7 दिवस के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। निर्धारित अवधि में उत्तर न मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
