जबलपुर: जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने मनमोहन नगर दमोह नाका स्थित जबलपुर कृषि उपज मंडी में 30 नवम्बर से मटर लाने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। साथ ही, हरे मटर के थोक क्रय-विक्रय पर भी 30 नवम्बर से प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर के आदेश के अनुसार, हरे मटर का थोक व्यापार 1 दिसम्बर से ओरिया एवं करमेता स्थित नवीन मंडी प्रांगण में ही किया जा सकेगा।
मंडी प्रांगण में धरना, चक्का जाम और विरोध प्रदर्शनों पर भी रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 और मंडी अधिनियम 1972 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केवल मंडी सचिव, प्रशासक या एसडीएम की लिखित अनुमति पर ही वाहन मंडी प्रांगण में प्रवेश कर सकेंगे।
