जबलपुर:निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर जबलपुर के दादा बाबूराव परांजपे वार्ड स्थित पोलीपाथर क्षेत्र में निर्माणाधीन समदड़िया बाजार कृष्णा हाईट्स के पास नगर निगम के भवन शाखा के अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया है। 27 दिसम्बर 2025 को किए गए स्थल निरीक्षण के बाद निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। जिसमें भवन अनुमति के अनुसार निर्धारित स्टील्ट पार्किंग की जगह पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया जा रहा है।
प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि नाले की भूमि पर फिलिंग कर रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया गया है, जो जल निकासी और सरकारी नियमों का उल्लंघन है। मौके पर निर्माण की वास्तविक स्थिति स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं मिली।नगर निगम ने बालाजी कंस्ट्रक्शन के संचालकों पवन समदड़िया और प्रदीप कुमार मित्तल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक दें। साथ ही वे पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर राजस्व विभाग के सीमांकन प्रपत्र, स्थल का वास्तविक मापचित्र और भवन स्वीकृति के मूल दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करें।
यदि समय-सीमा के भीतर दस्तावेज पेश नहीं किए जाते हैं, तो मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं के तहत निर्माण को अवैध मानकर उसे गिराने या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिसकी जबावदारी बालाजी कंस्ट्रक्शन की होगी। यह मामला पोलीपाथर और कृष्णा हाईट्स जैसे पॉश इलाकों से जुड़ा है, जहाँ नाले पर अतिक्रमण के कारण भविष्य में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा स्पष्टीकरण मॉंगा गया है, निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जबाव एवं दस्तावेज जमा नहीं करने पर तोड़ने की कार्रवाई की जायेगी।
