विस सचिव के माध्यम से तामील कराओ विधायक को नोटिस

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने अब्दुल रज्जाक के आरोप पर 31 अक्टूबर को कटनी विधायक संजय पाठक को नोटिस जारी किया था। मामले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विधायक के आवास में उपलब्ध नहीं होने के कारण नोटिस तामील नहीं हो पाया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल एवं जस्टिस रामकुमार चौबे की युगलपीठ ने विधानसभा सचिव के माध्यम से विधायक को नोटिस तामील करवाने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की।

उल्लेखनीय है कि यह मामला हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक की ओर से दायर किया गया है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अब्दुल रज्जाक की ओर से खुलकर विधायक संजय पाठक पर आरोप लगाया गया था कि व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण याचिकाकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पूर्व कैबिनेट मंत्री व मौजूदा विधायक संजय पाठक के इशारे पर की जा रही है। विगत 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने अब्दुल रज्जाक से पूछा था जिस विधायक व खनन कारोबारी पर वे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें नामजद पक्षकार क्यों नहीं बना रहे। वहीं सुनवाई दौरान न्ययालय ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि जब अब्दुल रज्जाक अगस्त 2021 से लगातार जेल में बंद था, तो उसी दौरान उसके खिलाफ अलग- अलग थानों में आपराधिक प्रकरण कैसे दर्ज कर लिए गए। अब्दुल रज्जाक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली, शारिक अकील फारुकी व अमित रायजादा ने बताया कि विधायक के दबाव में सरकार द्वारा उनके मुवक्किल को लगातार परेशान किया जा रहा है। दलील दी गई कि रज्जाक के खिलाफ दर्ज कई मामलों में अभी तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। जैसे ही एक मामले में जमानत मिलती है, उसी समय दूसरे प्रकरण में गिरफ्तारी दिखा दी जाती है। यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ छलावा है।

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