दतिया:दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने शहरी क्षेत्र के सभी भूमिहीन परिवारों की पहचान और उन्हें कानूनी पट्टे एवं पक्के घर दिलाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने कहा कि 31 दिसम्बर 2020 तक नगर में रहने वाले सभी वास्तविक भूमिहीन परिवारों को पात्रता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। इसके लिए वार्ड-वार सर्वेक्षण टीमों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
पात्र परिवारों में वे शामिल किए जाएंगे, जिनके नाम पर कहीं भी जमीन या मकान नहीं है, जो वर्षों से शासकीय/नगर पालिका भूमि पर निवासरत हैं, जिनके पास कच्चा घर है लेकिन भूमि का स्वामित्व नहीं है और जिनकी पहचान आधार ईकेवायसी से सत्यापित होगी।
ये परिवार पात्र नहीं रहेंगे— जिनके नाम पर अपने या परिवार में कहीं भी भूमि/मकान दर्ज है, जिन्हें पहले किसी योजना में आवास का लाभ मिल चुका है, जो पार्क, सड़क, नाली, संस्थागत या प्रतिबंधित शासकीय भूमि पर रहते हैं कलेक्टर ने सर्वे की समयसीमा स्पष्ट करते हुए कहा कि सर्वे 13 दिसम्बर तक पूर्ण किया जाए, प्रारंभिक सूची 14 दिसम्बर को प्रकाशित हो, अंतिम अनुमोदन 2 जनवरी तक किया जाए और 4 जनवरी से पट्टा वितरण प्रारंभ कर फरवरी तक संपूर्ण प्रक्रिया हो।
