ठाणे, 15 नवंबर (वार्ता) महाराष्ट्र में ठाणे की एक जिला अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले की सुनवाई अब छह दिसंबर के लिए स्थगित कर दी है।
यह मामला शनिवार को भिवंडी के संयुक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, पी. एम. कोलसे के समक्ष आया, जहाँ सुनवाई स्थगित कर दी गई।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के वकील प्रबोध जयवंत ने निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अशोक सायकर से गवाह के तौर पर पूछताछ करने की अनुमति माँगते हुए एक आवेदन दायर किया। यह अनुरोध अदालत द्वारा पहले जारी किए गए उस निर्देश के बाद किया गया है जिसमें पुलिस स्टेशन को जाँच करने और अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। इंस्पेक्टर सायकर ने बाद में जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने दस्तावेज़ की सामग्री के संबंध में उनसे पूछताछ करने की मांग की।
इस मामले की आगे की सुनवाई मूल रूप से 29 नवंबर के लिए निर्धारित की गई थी। श्री राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता नारायण अय्यर ने स्थगन की माँग की और अदालत को सूचित किया कि श्री गांधी की कानूनी टीम उस तारीख़ पर उपस्थित नहीं हो पाएगी। अनुरोध स्वीकार करते हुए, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई छह दिसंबर के लिए निर्धारित कर दी।
मानहानि की कार्यवाही कुंटे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्री राहुल गांधी ने छह मार्च, 2014 को भिवंडी के पास आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की थी। ये आरोप गांधी के कथित बयान ‘आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की’ से संबंधित हैं, जो आपराधिक मामले का आधार है।
