बाकल: कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा जिले में अवशेष नरवाई जलाने पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के मामले में शुक्रवार शाम बाकल थाने में एफआईआर दर्ज की गई। ग्राम पंचायत इमलिया के कोटवार अयोध्या प्रसाद ने पटवारी हल्का नंबर-2 बिपिन पटेल द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन और पंचनामा के आधार पर आवेदन थाना में प्रस्तुत किया था।
आवेदन में ग्राम सकरवारा निवासी सुदर्शन पिता रत्तू पर खेत में नरवाई जलाने का आरोप लगाया गया। इस पर प्रशासनिक आदेशों के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए बाकल पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
यह है पूरा मामला
सैटेलाइट मैपिंग रिपोर्ट (8 नवंबर) के आधार पर ग्राम सकरवारा, प.ह. नं. 2 के खसरा नंबर 57, रकबा 3.48 हेक्टेयर वाले क्षेत्र की जांच कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी और कोटवार द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि कुल रकबे में से 0.48 हेक्टेयर क्षेत्र में नरवाई जलाने की घटना हुई है।खसरा भूमि बतसिया पिता रत्तू के नाम दर्ज है, लेकिन उक्त 0.48 हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य उसका पुत्र सुदर्शन करता है।
मौके पर अधिकारियों ने पुष्टि की कि धान की फसल कटाई के बाद सुदर्शन द्वारा नरवाई में आग लगाई गई थी।यह कृत्य कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय है।
