जबलपुर: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी फरहान एम कुरैशी की अदालत ने लाठी से मारपीट करने वाले आरोपी नंदन उर्फ नंदलाल शर्मा को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को एक साल के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से एसडीपीओ अनूप गुप्ता ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि माने गांव निवासी फरियादी अनिल कुमार राम 29 जुलाई 2016 को सुबह मॉर्निंग वॉक पर गया था।
जैसे ही वह वापस घर आने लगा तो पड़ोसी आरोपी नंदलाल शर्मा लाठी लेकर बेवजह गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। जिससे अनिल के सिर व हाथ, पैर में चोट आ गई।मामले की शिकायत पर रांझी थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
