पांच लाख जुर्माना संबंधी एसडीओ के आदेश पर रोक

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने एसडीओ बालाघाट के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जिसमें अवैध कॉलोनी का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता पर पांच लाख जुर्माना और एफआईआर दर्ज करने कहा गया था। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कलेक्टर बालाघाट, एसडीओ, तहसीलदार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

यह मामला बालाघाट निवासी अभिषेक सोनी की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता शिशिर सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता कॉलोनी का निर्माण नहीं कर रहा है। इसके बावजूद 13 अगस्त 2025 को एसडीओ ने उक्त आदेश जारी कर दिया। उन्होंने यह तर्क दिया कि अवैध कॉलोनी के मामले में एफआईआर और जुर्माना लगाने का अधिकार एसडीओ को नहीं है।

Next Post

विजन महल होटल संचालक को एडवांस राशि लौटाने के आदेश

Thu Nov 13 , 2025
जबलपुर: जिला उपभोक्ता आयोग ने विवाह के आयोजन के लिए जमा की गई एडवांस राशि (20 प्रतिशत कटौती कर) ब्याज सहित वापस करने के निर्देश होटल विजन महल के संचालक को दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार सक्सेना की अध्यक्षता वाली संयुक्त पीठ ने मानसिक पीड़ा और वाद व्यय […]

You May Like