जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने एसडीओ बालाघाट के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जिसमें अवैध कॉलोनी का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता पर पांच लाख जुर्माना और एफआईआर दर्ज करने कहा गया था। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कलेक्टर बालाघाट, एसडीओ, तहसीलदार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
यह मामला बालाघाट निवासी अभिषेक सोनी की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता शिशिर सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता कॉलोनी का निर्माण नहीं कर रहा है। इसके बावजूद 13 अगस्त 2025 को एसडीओ ने उक्त आदेश जारी कर दिया। उन्होंने यह तर्क दिया कि अवैध कॉलोनी के मामले में एफआईआर और जुर्माना लगाने का अधिकार एसडीओ को नहीं है।
