
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने राइट टाउन स्थित सुप्रा डायग्नोस्टिक सेंटर को तत्काल खोलने के निर्देश दिए। सेंटर को सील करने को चुनौती देने के मामले में जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने जिला दंडाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एसडीएम व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
जबलपुर निवासी सेंटर के संचालक मोहम्मद सज्जाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली व अधिवक्ता शारिक अकील फारुकी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सीएमएचओ ने 14 जुलाई को आदेश जारी कर उक्त सेंटर का रजिस्ट्रेशन व लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करके उसे सील कर दिया था। न्यायालय को बताया गया कि इसी संपत्ति को लेकर पूर्व में नगर निगम ने निर्माण गिराने का नोटिस जारी किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी।
