
रीवा। परिवहन विभाग की टीम ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया, जिसमें 14 यात्री बसों और 11 स्कूल बसों सहित कुल 25 वाहनों पर अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) न होने के कारण चालानी कार्यवाही की गई. इस कार्यवाही से न केवल बस संचालकों में सतर्कता आई है, बल्कि सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी. परिवहन विभाग ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के अनुसार , हर यात्री और स्कूल बस में अग्निशमन यंत्र अनिवार्य है. परिवहन विभाग ने पिछले एक सप्ताह से चल रहे अभियान के तहत आज की जांच में पाया कि इन बसों में यह सुविधा पूरी तरह अनुपस्थित थी. इन प्रत्येक बसो पर चालानी कार्यवाही कार्यवाही कि गई, साथ ही अगले 15 दिनों में सुधार न करने पर वाहन जब्त करने की चेतावनी दी गई है. सुरक्षित परिवहन के लिए बच्चों और यात्रियों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती. यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी. जांच के दौरान पाया गया कि बसो में अग्निशमन यंत्र या तो पुराना है या काम नहीं कर रहा है और रखरखाव की कमी भी है, जिससे अग्निशमन यंत्र मोटरयान अधिनियम के अनुरूप सही नहीं थे. परिवहन विभाग ने सभी बस संचालकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे तत्काल अग्निशमन यंत्र स्थापित करवाएं और नियमित जांच करवाएं. यह अभियान रीवा जिले मे निरंतर जारी रहेगा.
