रीवा में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध लगाया गया

रीवा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले में लोहा स्टील एवं पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध पटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण भण्डारण एवं क्रय विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है. उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत प्रदत्तशक्तियों का उपयोग करते हुए लोकहित में आदेश जारी कर जिले में इसकी विक्री, वितरण या प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है. उन्होंने एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों सहित संबंधित विभाग को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये हैं. जिला दण्डाधिकारी के आदेश के परिप्रेक्ष में उपखण्ड मजिस्ट्रेट हुजूर ने व्यावसायिक संस्थानों, निर्माण क्षेत्र व भण्डारण क्षेत्र के भ्रमण के लिए जांच हेतु समिति का गठन किया है. समिति में तहसीलदार/नायब तहसीलदार, खनिज अधिकारी/खनि निरीक्षक, संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना प्रभारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शामिल किया गया है. यह दल 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अभियान चलाकर कार्बाइड गन के निर्माण/भण्डारण एवं विक्रय आदि का निरीक्षण करेंगे.

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