ग्वालियर: ग्वालियर जिले में गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी “कार्बाइड गन” और इसी प्रकार के अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण, क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं इनके उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.
आदेश जारी होते ही जिला प्रशासन की विभिन्न टीमों द्वारा भितरवार , लोहिया बाजार ,नया बाजार बाड़ा , हीरा वेल्डिंग सेंटर एरिया में कार्बाइड गन की जांच की गई. हालांकि वहां ऐसी गन नहीं मिली लेकिन कुछ ऐसी सामग्री मिली जिसे इन्हे बनाने मे इस्तेमाल होता है. इसे प्रशासन ने जब्त कर लिया.दीपावली से पूर्व कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान द्वारा पटाखों के निर्माण, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) का पालन कराने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश (गाइडलाईन) जारी की गई थी.
इसके बावजूद दीपावली पर्व पर गैस लाइटर, प्लास्टिक पाईप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी “कार्बाइड गन” से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आए है. जिला दण्डाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया है और जिले में कार्बाइड गन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है.
