
खंडवा। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश हरसूद द्वारा जद्यन्य एवं चिन्हित प्रकरण मे निर्णय पारित करते हुए आरोपी टिकलिया उर्फ शिवना नन्नु जाति कोरकु उम्र 20 साल निवासी ग्राम लंगोटी, खालवा जिला खण्डवा को धारा 87 बी.एन.एस. मे 7 वर्ष सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड . धारा 5 एम/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 1000/- रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया। पीडिता की उम्र 10 वर्ष 3 माह थी। न्यायालय ने इसे अति गंभीर अपराध की श्रेणी में मानते हुए कठोर दंड दिया है, ताकि लोगों में और समाज में यह संदेश पहुंचे की लोग सुधरें और ऐसे क्रत्य करने से बचें। लगभग 5 महीने में ही इस मामले में निर्णय आ गया।
