रीवा शहर में बिना अनुमति जुलूस और रैली निकालने पर प्रतिबंध

रीवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने रीवा शहर में लोकहित और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश में कहा गया है कि आम जनमानस की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रीवा शहर के अंदर कोई भी जुलूस या रैली अथवा वाहन रैली बिना पूर्व सूचना और अनुमति के नहीं निकाली जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा. आदेश में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में शहर के अंदर विभिन्न मार्गों पर अचानक बिना किसी पूर्व अनुमति के निकाले गए जुलूसों और रैलियों के कारण नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है. साथ ही ऐसी गतिविधियाँ बिना किसी सूचना के निकाले जाने पर विवाद की संभावना को बढ़ाती हैं, जिससे कानून व्यवस्था स्थिति निर्मित होती है. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर लोकहित में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से यह आदेश जारी किया है. यदि किसी समुदाय को शहर के अंदर बिना किसी पूर्व सूचना के जुलूस अथवा रैली निकालते हुए पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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