जबलपुर:व्यवहार न्यायाधीश सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सिविल लाइन्स स्थित रॉयल डिलाइट प्रोजेक्ट में स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त अवैध निर्माण को हटाने का आदेश बरकरार रखते हुए वादी की अपील निरस्त कर दी।दरअसल आर कंस्ट्रक्शन द्वारा सिविल लाइन में स्थित रॉयल डिलाइट प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया था।
कॉमन छत व बेसमेंट में स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त बड़े स्तर पर अवैध निर्माण कर रहवासियों के हितों की अनदेखी की गई थी। बेसमेंट पार्किंग में टेंट वाले ने कब्जा कर लिया था। इस मामले में नगर निगम ने 24 अगस्त 2016 एवं 21 सितंबर 2016 को नोटिस जारी कर अतिरिक्त अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया था। उस आदेश को आर कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर स्व. राजेंद्र वर्मा उर्फ राजू व उनकी पत्नी झूमा वर्मा द्वारा सिविल कोर्ट में चुनौती दी गई।
कोर्ट ने मामले में अस्थाई निषेधाज्ञा देने से इनकार करते हुए वाद निरस्त कर दिया था। इसके विरुद्ध कंपनी द्वारा अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जोकि निरस्त हो गई। इसके बाद वादी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने व्यवहार न्यायाधीश को जल्द सुनवाई का आदेश देते हुए मामला वापस भेजा। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पूर्व का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त कर दी। मामले में अनावेदक के रूप में बलिराम शाह, श्रीमती वंदना अग्रवाल, राजेश्वर सिंह चौहान आदि की ओर से आपत्ति पेश की गई थी।
