हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

जबलपुर: तिलवारा थाना क्षेत्र में धड़ से गर्दन व पंजा काटकर एक युवक की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी धीरज उर्फ मिंटू शुक्ला को अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश संजोग सिंह वाघेला की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी मिंटू मृतक विजेत कश्यप द्वारा उसकी बहन से प्रेम विवाह करने से नाराज था और उसी वजह से उसने उक्त सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी मृतक की गर्दन को बोरी में रखकर स्वयं ही थाने पहुंचा था।

उक्त बहुचर्चित मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बबिता कुल्हारा नागदेव ने पैरवी की। जिन्होंने अदालत को बताया कि 11 मार्च 2021 की सुबह ग्राम रमनगरा तिलवारा निवासी आरोपी धीरज उर्फ मिंटू शुक्ला ने प्रात: नौ बजे अपने छत से विजेत कश्यप को बाड़ी के पीछे देख लिया, आरोपी बहन से प्रेम विवाह करने से हुई बेईज्जती को लेकर विजेत से नफरत करता था। इसी वजह से वह लकड़ी के बेंत लगे जरहा हंसिया से विजेत पर हमला करने पहुंचा, जिसे देखकर विजेत खेत की ओर पहुंचा।

जिसके बाद मिंटू ने पीछे से वार किया और उसके बाद सामने से कई वार किये, जिससे विजेत की गर्दन धड़ से अलग हो गई। इसके बाद आरोपी ने मृतक के दोनों हाथों के पंजे भी काट दिये, जिसमें एक पंजा कट गया, दूसरा शरीर पर ही लटका रह गया। इसके बाद आरोपी मृतक की मुण्डी को बोरी में रखकर थाने जा रहा था कि रास्तें में ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मामले के विचारण दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी धीरज उर्फ मिंटू शुक्ला को आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया।

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