जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने माध्यमिक सहायक शिक्षकों को एक जुलाई 2006 से छटवें वेतनमान का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। शिकायत दूर करने आयुक्त स्कूल शिक्षा को 90 दिन की मोहलत दी गई है।याचिकाकर्ता नर्मदापुरम निवासी माध्यमिक सहायक शिक्षक जगदीश प्रसाद डोंगरे सहित अन्य की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता नगर पंचायत सोहागपुर में शिक्षा कर्मी नियुक्त हुए थे।
इसके बाद उनका संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में कर दिया गया। इसी के साथ उनका पदनाम माध्यमिक सहायक शिक्षक हो गया। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने एक जुलाईए 2006 के स्थान पर 2016 से छटवें वेतनमान का लाभ दिया। चूंकि यह रवैया हाईकोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा दिनेश शर्मा के प्रकरण में पारित न्यायदृष्टांत की मूल भावना के विपरीत है, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है।
न्यायालय ने तर्क सुनने के बाद याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि हाईकोर्ट के आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि सहित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर 90 दिन के भीतर इंदौर वाले प्रकरण की रोशनी में लाभ सुनिश्चित किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उस सिलसिले में भी अविलंब अवगत कराया जाए।
