नैनीताल, 22 सितंबर (वार्ता) उच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड क्रिकेट एसोसिएशन (यूसीए) में व्याप्त अनियमितताओं के मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को भारतीय क्रिकेट की प्रमुख संस्था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को आठ अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
इस मामले से जुड़ी पांच याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ में सुनवाई हुई। सोमवार को बीसीसीआई के प्रतिनिधि अदालत में पेश हुए और जवाब देने के लिए पीठ से समय की मांग की। पीठ ने आठ अक्टूबर तक की मोहलत दे दी।
डाॅ. बुद्धि चंद्र रमोला, धीरज भंडारी और संजय गुसाईं एवं अन्य की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि यूसीए में अनियमितताएं व्याप्त हैं। बीसीसीआई के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। खाने के नाम पर लाखों की अनियमतता की गयी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से 12 करोड़ के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।
यूसीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष धीरज भंडारी की ओर से कराये गये स्वतंत्र ऑडिट में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। इसके बाद धीरज भंडारी को इसी साल आठ अप्रैल को पद से हटा दिया गया है।
पिछली सुनवाई पर पीठ ने बीसीसीआई को पक्षकार बनाने के साथ ही नोटिस जारी कर दिया था।

