इंदौर:लगता है कि नायता मुंडला बस स्टैंड से बस ऑपरेटर बस नहीं चलाने की ठान चुके है. यहीं कारण है कि हाईकोर्ट सिंगल बेंच ऑर्डर के खिलाफ ऑपरेटरों ने डबल बेंच में रिट पिटीशन दायर कर दी है, जिसमें सोमवार को सुनवाई होगी.हाईकोर्ट की सिंगल बेंच न्यायधीश सुबोध अभ्यंकर ने आईडीए द्वारा निर्मित नायता मुंडला बस स्टैंड को लेकर बस ऑपरेटरों की याचिका को खारिज कर दिया था.
साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य शासन के गजट नोटिफिकेशन को जनहित में शासन की पॉलिसी का हिस्सा मानते हुए सही ठहराया था. हाईकोर्ट सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ बस ऑपरेटर संतोष कुमार जायसवाल, राकेश साहू और शंकर यादव ने हाईकोर्ट डबल बेंच में रिट पिटीशन दाखिल की है.
हाईकोर्ट डबल बेंच में जस्टिस विवेक रूसिया और विनय कुमार द्विवेदी की कोर्ट सोमवार को 22 सितंबर को सुनवाई होगी. ध्यान रहे कि शासन ने शहर में बढ़ते यातायात और जनहित को ध्यान में रखकर नए बस स्टेंड बनाकर शहर के बाहर से बसें संचालित करने का निर्णय लिया है. उक्त निर्णय जनहित को ध्यान में रखकर शासन की पॉलिसी का हिस्सा है, जिस हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने पूर्ण रूप से कानून सम्मत और उचित बताया है.
