धर्मांतरण के आरोपी जब्बार का अवैध महल जमींदोज

सीहोर: धर्मांतरण के मुख्य आरोपी जब्बार खान के अवैध निर्माण पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चल गया। नगर पालिका ने सोमवार को हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र स्थित जब्बार के घर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।नगर पालिका ने पहले आरोपी को भवन निर्माण की अनुमति दिखाने के लिए नोटिस चिपकाया था। इसके बाद 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया।

गौरतलब है कि 17 अगस्त को गोविंद मसुरे ने जब्बार खान और उसकी पत्नी ताहिरा खान के खिलाफ धर्मांतरण कराने की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत मामला पंजीबद्ध किया।पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला और नगर निरीक्षक अभिनंदना शर्मा के निर्देश पर कोतवाली पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए जब्बार को गिरफ्तार किया था। वह पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निवासी है।
इसी बीच घटना के समय मौजूद आरक्षक विरेंद्र अहिरवार को कदाचार के आरोप में निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।नगर में यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह पहला मौका है जब धर्मांतरण जैसे गंभीर मामले के आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने इतनी सख्त कार्रवाई की है।

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