जिला न्यायाधीश पद पर सीधी भर्ती विवाद, सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर से करेगा सुनवाई

नयी दिल्ली, 12 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती से संबंधित एक विवाद सुलझाने के लिए 23 से 25 सितंबर तक सुनवाई करने का शुक्रवार को प्रताव किया।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति एससी शर्मा और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की संविधान पीठ ने सुनवाई की तारीखें निर्धारित कीं और दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने लिए डेढ़-डेढ़ दिन (कार्य दिवस के दौरान) का समय दिया है।
शीर्ष अदालत संविधान के अनुच्छेद 233(2) की व्याख्या से संबंधित कुछ सवालों पर विचार करेगी।
पहले सवाल क्या अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के लिए भर्ती किए जाने पर बार में सात वर्ष पूरे कर चुके न्यायिक अधिकारी को बार की रिक्ति के विरुद्ध अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का अधिकार होगा?
दूसरा क्या जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता केवल नियुक्ति के समय देखी जानी है या आवेदन के समय या दोनों समय?
इसके अलावा, न्यायमूर्ति सुंदरेश ने एक अतिरिक्त सवाल का सुझाव दिया।
मुख्य न्यायाधीश गवई ने सुनवाई की समय सीमा निर्धारित करने के दौरान आज कहा कि न्यायमूर्ति सुंदरेश ने एक अतिरिक्त मुद्दा सुझाया है – क्या बार और न्यायिक सेवा में संयुक्त अनुभव को सीधी भर्ती के माध्यम से जिला न्यायाधीश के लिए एक साथ माना जा सकता है?
इन सवालों पर विचार के लिए संविधान पीठ ने कहा कि प्रस्ताव का समर्थन करने वाले पक्ष (अर्थात वे जो यह तर्क दे रहे हैं कि बार में सात वर्षों का अनुभव रखने वाला न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है) 23 सितंबर और 24 सितंबर के पूर्वार्द्ध में बहस करेंगे।
पीठ ने कहा कि प्रस्ताव का विरोध करने वाला पक्ष 24 सितंबर के उत्तरार्ध और 25 सितंबर को बहस करेगा।
शीर्ष अदालत ने अजय कुमार सिंह को प्रस्ताव का समर्थन करने वाले पक्ष के लिए नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया है। वहीं, जॉन मैथ्यू विरोध करने वाले पक्ष के लिए नोडल अधिवक्ता होंगे।

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