जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश की नाफरमानी पर परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह और परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिये है। जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने इसके लिए छह सप्ताह की मोहलत दी है।जबलपुर निवासी नरेन्द्र नाथ की ओर से दलील दी कि याचिकाकर्ता ने यात्री बस संचालन हेतू विभाग को नियमित स्टेज कैरिज परमिट के लिए 12 दिसंबर 2023 को आवेदन पेश किया था।
इसके बाद 7 दिसंबर 2023 को विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजा था। जब कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले में हाईकोर्ट ने 25 सितंबर 2024 को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि 45 दिन के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार कर परमिट प्रदान करने संबंधी आदेश जारी करें।
इसके साथ ही न्यायालय ने कहा था कि पिछले 6 माह से याचिकाकर्ता का आवेदन लंबित है और विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जोकि अनुचित है। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर उक्त अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
