नयाखेड़ा में बिना अनुमति अंबेडकर पार्क अनुशंसा पर सचिव निलंबित, सरपंच पर बर्खास्तगी की तलवार

अशोकनगर: जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) राजेश जैन ने ग्राम पंचायत नयाखेड़ा में शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क बनाने की अनुशंसा को लेकर सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में ग्राम पंचायत सचिव संतोष साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और सरपंच गजराम सिंह लोधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जनपद पंचायत सीईओ की रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम पंचायत नयाखेड़ा के सरपंच और सचिव ने मिलकर एक ग्राम सभा में प्रस्ताव (क्रमांक 32) पारित किया था। इस प्रस्ताव में आबाद भूमि के बाहर मौजूद शासकीय भूमि पर डॉ अंबेडकर पार्क बनाने की अनुशंसा की गई थी। यह अनुशंसा किसी भी सक्षम कार्यालय से अनुमति लिए बिना की गई थी, जिसके कारण ग्राम पंचायत में विवाद की स्थिति उत्पात्र हो गई है। अधिकारियों ने इस कृत्य को कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाहों और अवचार माना है।
सरपंच पर बर्खास्तगी की तलवार:
सीईओ ने सरपंच गजराम सिंह लोधी को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 49 (क) का बंधन करने का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया है कि क्यों न अधिनियम की धारा 40 (1) के तहत उन्हें सरपंच पद से हटा दिया जाए और धारा 40 (2) के तहत अगले 6 साल के लिए किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। सरपंच को 11 सितंबर, 2025 को अपने साक्ष्य और जवान के साथ सीईओ के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।

यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं या जवाय संतोषजनक नहीं होता है, तो उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सचिव संतोष साहू को निलोंबत कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। जांचकर्ता अधिकारी जनपद पंचायत सीईओ होंगे। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जनपद पंचायत चंदेरी रहेगा।

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