
जबलपुर। चरगवां थाना क्षेत्रातंर्गत ग्राम तूमरा में देवेन्द्र पिता छोटेलाल के साथ हंसिया से हमला कर मारपीट करने वाले आरोपी देवेन्द्र पिता होरीलाल गौड़ को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक की अदालत ने आरोपी देवेन्द्र गौड़ को तीन साल के सश्रम कारावास व एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि चरगवां के ग्राम तूमरा में 14 अक्टूबर 2019 को आरोपी देवेन्द्र गौड़ का भाई शंकर शराब के नशे में धुत्त होकर गालीगलौज कर रहा था। जिसे फरियादी देवेन्द्र पिता छोटेलाल ने समझाईश दी थी। घटना के दूसरे दिन जब फरियादी देवेन्द्र मोटर साइकिल से घर लौट रहा था, तभी आरोपी देवेन्द्र गौड़ ने उसे रोक लिया और भाई शंकर को धमकाने का आरोप लगाते हुए मारपीट करते हुए हंसिया से हमला किया था। जिससे फरियादी को चोटे आई थी। जिसका उपचार मेडिकल अस्पताल में चला था। उक्त मामले की शिकायत पर चरगवां पुलिस ने मारपीट व धारा-326 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी देवेन्द्र को तीन साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
