मारपीट करने वाले आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा

जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी किरण देव सिंह पटेल की अदालत ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी मो. इरफान व नौशाद को कोर्ट उठने तक की सजा देते हुए दोनों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओं सचिन गुर्जर ने अदालत को बताया कि 4 मई 2023 को घमापुर सरकारी कुआ निवासी सीमा बाई के घर में घुसकर आरोपी मोह. इरफान व नौशाद ने फरियादिया सीमाबाई व उनके लडक़े व देवर के साथ लोहे की रॉड से मारपीट की थी। जिससे सभी को गंभीर चोटे आ गई थी। उनकी चीख पुकार सुन पड़ोसियों ने बीच बचाव किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गये थे। उक्त मामले की शिकायत घमापुर थाने में दर्ज करायी गई थी। विचारण उपरांत अदालत ने दोनों आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया।

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