जबलपुर: कृषि विभाग ने अमानक बीज और कीटनाशक पर कार्रवाई करते हुए दो कंपनियों के विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं बीज- कीटनाशक निरीक्षक पंकज शर्मा द्वारा किए गए परीक्षण एवं प्रतिवेदन में कंपनियों के नमूने अमानक पाए गए थे। जिसमें मेसर्स रीजेन्ट इंडिया प्रा.लि. का बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 का उल्लंघन करता पाया गया।
वहीं मेसर्स कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्रा.लि. का कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। पंकज शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन व जांच को आधार मानते हुए किसान कल्याण एवं कृषि विकास उप संचालक एस. के. निगम ने दोनों कंपनियों के लाइसेंस को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
