दीमापुर (वार्ता) नागालैंड के श्रम आयुक्त एसएल वती अय्यर ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में वर्तमान में ऐसा कोई कानून लागू नहीं है जो महिलाओं को रात में काम करने से रोक लगायी जा सके।
श्री अय्यर ने नागालैंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम-1986 की धारा 20 – रात में महिलाओं का रोजगार- के संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि महिलाओं को उनकी सुरक्षा उपायों के अधीन, शाम सात बजे के बाद या सुबह छह बजे से पहले रोजगार में लगाया जा सकता है। रात में रोजगार केवल संबंधित महिला कर्मचारी की स्वैच्छिक और लिखित सहमति से ही दिया जाएगा। सुरक्षा उपायों के संबंध में उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त परिवहन, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अधिनियम और संबंधित श्रम कानूनों के तहत काम के घंटे, ओवरटाइम, विश्राम अंतराल और साप्ताहिक छुट्टियों से संबंधित सभी प्रावधानों का श्रम कानूनों के अनुसार पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।
श्रम आयुक्त ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
