जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने कलेक्टर डिंडोरी के उस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत अवैध कॉलोनी के मामले में याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कलेक्टर डिंडोरी, एसडीओं तहसीलदार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
डिंडोरी निवासी बद्री प्रसाद बिलैया की ओर से अधिवक्ता दिव्य कृष्ण बिलैया ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनी बनाने के मामले में कलेक्टर ने 8 अगस्त 2025 को अनाधिकृत रूप से याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
उन्होंने दलील दी कि कॉलोनी डेवलपमेंट रूल्स 2021 एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत कलेक्टर द्वारा लगाया गया जुर्माना अवैधानिक है। तर्क दिया गया कि कलेक्टर इसके लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। इस तरह के मामलों में केवल सक्षम अदालत ही जुर्माना या सजा देने की अधिकारी हैं।
