जबलपुर:मप्र हाईकोर्ट ने फॉरेस्ट गार्ड के विरुद्ध निकाली गई रिकवरी पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने पीसीसीएफ भोपाल, डीएफओं सागर, सीसीएफ सागर व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।दमोह निवासी सुशील कुमार श्रीवास्तव की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता परिक्षेत्र सहायक तेजगढ़ दक्षिण वन परिक्षेत्र दमोह में वनपाल के पद पर पदस्थ थे।
उन पर आरोप है कि उन्होंने पशु अवरोधक दीवार के निर्माण कार्य में अनियमितताएं की हैं। इस पर विभाग ने 20 जनवरी 2025 को याचिकाकर्ता पर रिकवरी निकाल दी। विभागीय अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त अंतरिम आदेश देते हुए अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
