ग्रामीण अवैध कॉलोनी पर की गई कार्रवाई को हाईकोर्ट ने सही ठहराया

शाजापुर। शुजालपुर अनुभाग में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ हाल ही में की गई प्रशासनिक कार्रवाई को उच्च न्यायालय ने सही माना है। ग्रामीण क्षेत्र भरदी के कॉलोनाइजरों ने एसडीएम शुजालपुर अर्चना कुमारी द्वारा 28 जुलाई 2025 को दिए गए एफआईआर आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने का अधिकार एसडीएम को है।

वहीं, नगर परिषद पानखेड़ी के मामले में शहरी क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण हाईकोर्ट ने शाजापुर कलेक्टर को सुनवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में दर्ज किसी भी एफआईआर को निरस्त नहीं किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कॉलोनाइजरों को समय देने के बाद भी नियमों का पालन नहीं किया गया, इसलिए एफआईआर आदेश न्यायसंगत हैं और धारा 226 के तहत कोई राहत नहीं दी जा सकती।

एसडीएम अर्चना कुमारी ने कहा कि नगर परिषद और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कार्रवाई सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार की गई है। ग्रामीण क्षेत्र की याचिका खारिज होने से अब कॉलोनाइजरों पर दर्ज एफआईआर यथावत रहेगी।

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