
दमोह। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) उदय सिंह मरावी की अदालत ने ग्राम देवरान (थाना दमोह देहात) के छह आरोपियों
जगदीश पटेल, सौरभ पटेल, घनश्याम पटेल, मनीष पटेल, वंदना पटेल और कोदूलाल पटेल को तिहरे हत्याकांड में दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई.
न्यायालय ने आरोपियों को भा.दं.सं. की धारा 302 में तिहरा आजीवन कारावास, एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(V) में आजीवन कारावास, धारा 307 में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 148 में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास, तथा आर्म्स एक्ट की धारा 30 में 6-6 माह का सश्रम कारावास और कुल 19,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया.
मामला 25 अक्टूबर 2022 का है, जब आरोपियों ने विवाद के बाद बंदूक, कुल्हाड़ी, डंडे और सब्बल से हमला कर मानक अहिरवार, उनकी मां राजप्यारी और पिता घमंडी की हत्या कर दी थी. घटना में अन्य परिजनों को भी गंभीर चोटें आई थीं.
प्रकरण की पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन धर्मेंद्र सिंह तारन के निर्देशन में एडीपीओ सतीश कपस्या ने की. मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया.
