श्रीनगर ,19 अगस्त (वार्ता) श्रीनगर पुलिस ने घोषित आतंकवादी आसिफ मकबूल डार के लगभग एक करोड़ रूपए मूल्य के फल उद्यान को कुर्क कर लिया है।
बारामूला जिले के बांदी पायीन स्थित इस संपत्ति को गैर-कानूनी गतिविधि(रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 25 के तहत स्थानीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कुर्क किया गया। धारा 25 अधिकारियों को आतंकवादियों की संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार देती है।
पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई परिमपोरा थाने में दर्ज एक प्राथमिकी के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार यह संपत्ति डार के पिता मकबूल डार के नाम पर है, हालांकि जाँच में पता चला है कि आसिफ भी इस संपत्ति में हिस्सेदार है।
पुलिस के अनुसार आसिफ डार वर्षों से सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों का संचालन कर रहा है। वह सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के खिलाफ नफरत और राष्ट्र विरोधी भावनाओं का प्रसार कर रहा है। डार को पहले ही गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित कर रखा है।
पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई आतंकवादी तंत्र के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रविरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और संपत्ति भी कुर्क कर ली जायेगी।
