जबलपुर: सेवानिवृत्ति के कुछ माह पूर्व स्थानांतरण किये जाने के खिलाफ प्रोफेसर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस एस एस भट्टी की एकलपीठ ने प्रोफेसर के पक्ष में राहतकारी आदेश जारी करते हुए स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है।याचिकाकर्ता प्रोफेसर डॉ प्रदीप कुमार सिंह की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वह संजय गांधी महाविद्यालय में पदस्थ है और अक्टूबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाला है।
सेवानिवृत्ति के कुछ माह पूर्व जून माह का उनका स्थानांतरण कर दिया गया था। जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निर्णय लेने के निर्देश जारी किये थे। हाईकोर्ट ने स्थानांतरण पर तीस दिनों के लिए रोक लगा दी थी।
निर्धारित समय अवधि के बाद भी अभ्यावेदन का निराकरण नही किये जाने के खिलाफ उक्त याचिका दायर की गयी है। याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ को बताया गया कि पूर्व में प्रदान की गयी सरंक्षण अवधि समाप्त हो गयी है। इसलिए याचिका खारिज करने योग्य है। एकलपीठ ने इंदौर पीठ द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने पैरवी की।
