
भोपाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भोपाल पुलिस को तीन दिनों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश हाईकोर्ट ने जारी किए हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने पाया कि विधायक मसूद द्वारा संचालित इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज बीते दो दशकों से फर्जी सेल डीड के आधार पर चल रहा था। अदालत ने पुलिस महानिदेशक को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर तीन माह में जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 9 जून को कॉलेज की मान्यता निरस्त की थी, जिसके खिलाफ मसूद ने याचिका दायर की थी। सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि कॉलेज की पहली सेल डीड कूटरचित और दूसरी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं थी। अदालत ने टिप्पणी की कि यह फर्जीवाड़ा राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं था। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
