शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पर 5000 का जुर्माना

मंदसौर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भालोट के शिक्षक कमल सिंह तोमर की याचिका पर इंदौर उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, वल्लभ भवन भोपाल पर 5000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामला वर्ष 2018 में मिलने वाली क्रमोन्नति में विभागीय लापरवाही व विलंब से जुड़ा है। उत्कृष्ट कार्य और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध तोमर ने विद्यालय में नकल रहित परीक्षा, अतिरिक्त कक्षाएं, सुविधाओं का विकास, सीसीटीवी और आईटी लैब की स्थापना जैसे उल्लेखनीय योगदान दिए, जिससे 10वीं का परिणाम 94% और 12वीं का 81% रहा। बार-बार जवाब न देने पर जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने 11 अगस्त 2025 को आदेश पारित करते हुए प्रमुख सचिव को अंतिम अवसर दिया और कहा सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।

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