नयी दिल्ली, 09 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अदालत में सोमवार से नामित वरिष्ठ अधिवक्ता किसी भी मामले का उल्लेख नहीं कर पाएंगे। युवा अधिवक्ताओं को यह मौका मिलेगा।
शीर्ष अदालत की ओर से एक नोटिस जारी कर इस संबंध में जानकारी दी गई है।
नोटिस में कहा गया है, “निर्देशानुसार, नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सोमवार, 11 अगस्त 2025 से भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अदालत में किसी भी मामले का उल्लेख करने की अनुमति नहीं है।’’
मुख्य न्यायाधीश ने पिछले बुधवार को एक मामले की सुनवायी के दौरान इस नियम के संबंध में खुद घोषणा की थी।
उन्होंने कहा, “सोमवार से किसी भी नामित वरिष्ठ अधिवक्ता को तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पेशे में युवाओं को आत्मविश्वास हासिल करने और उच्चतम न्यायालय में पेश होने का मौका मिलना चाहिए।”
मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से तमिलनाडु सरकार की एक याचिका का उल्लेख करने के दौरान यह घोषणा की थी।
