
लंबी चर्चा के बाद पारित हुआ विधेयक, अब मनमानी फीस वसूली पर लगेगी लगाम।
नई दिल्ली, 09 अगस्त (वार्ता): दिल्ली विधानसभा में लंबी चर्चा के बाद दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल-2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया है। यह विधेयक दिल्ली के निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने और फीस निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के पास होने से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
इस नए कानून के तहत, निजी स्कूल अब मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। उन्हें फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेनी होगी और इसका पूरा विवरण सार्वजनिक करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, स्कूल प्रबंधन को एक ऑडिटेड बैलेंस शीट और खर्चों का पूरा ब्योरा भी निदेशालय को देना होगा, जिससे फीस की वैधता की जांच की जा सकेगी।
