मुंबई, 08 अगस्त (वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों के उल्लंघन के मामले में निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना किया है।
केंद्रीय बैंक ने पाया कि बैंक ने कुछ मोर्गेज लोन के मामले में स्वतंत्र वैल्यूअर से संपत्ति का मूल्यांकन नहीं कराया। इसके अलावा उसने नियामक अर्हताओं की अवहेलना करते हुये कुछ चालू खाते खोले या उन्हें जारी रखा।
आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया था कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिये। बैंक द्वारा नोटिस के जवाब, दी गयी अतिरिक्त जानकारी और मौखिक तर्कों से संतुष्ट न होने के बाद उस पर जुर्माना किया गया है।
केंद्रीय बैंक ने बताया कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालना में खामी के कारण की गयी है और इससे बैंक द्वारा उसके ग्राहकों के साथ किया गया कोई भी लेन-देन या समझौता प्रभावित नहीं होता है।
