ईडी की याचिका पर कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नयी दिल्ली, 08 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया।

ईडी ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर सुनवाई स्थगित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में कार्यवाही स्थगित करने के विशेष अदालत के इनकार के खिलाफ कार्ति चिदंबरम की याचिका पर यह आदेश पारित किया था।

यह मामला कथित चीनी वीजा अनियमितता और एयरसेल-मैक्सिस मामले से जुड़ा हुआ है।

आरोप है कि श्री कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे, तब 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीज़ा जारी करने में कथित अनियमितताएं हुईं। वहीं एयरसेल-मैक्सिस मामला विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंज़ूरी देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। इस मामले में आरोप है कि 2006 में पी चिदंबरम के केंद्रीय वित्त मंत्री रहने के दौरान कथित तौर पर आर्थिक लेन-देन हुआ था।

 

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