जबलपुर: हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में जिला न्यायालय के फैसले को निरस्त करते हुए किरायेदार रमेश कोठारी पर चेक की राशि का दो गुना जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने नोटिस की गणना में की गई त्रुटि को सुधारा। भुगतान न करने पर तीन माह की सजा भुगतनी होगी।
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जबलपुर न्यायालय का स्थायी वारंटी तापस मोदी गिरफ्तार
Wed Aug 6 , 2025
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