निठारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोली को बरी करने के खिलाफ दायर सीबीआई की अपील खारिज

नयी दिल्ली 30 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में 2006 में हुए निठारी सिलसिलेवार हत्या मामलों के आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की 14 अपीलें बुधवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा तथा न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सीबीआई की याचिकाएं खारिज कर दीं।

पीठ ने कहा, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कोली को बरी करने के आदेश के निष्कर्षों में कोई कमी नहीं है।”

शीर्ष अदालत ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संबंध में इस केंद्रीय जांच एजेंसी की पड़ताल में गंभीर खामियों पर गौर किया और उसकी गुहार ठुकरा दी।

मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके घरेलू सहायक कोली पर उत्तर प्रदेश के निठारी में अपने पड़ोस के लोगों, खासकर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप था।

 

 

 

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