
सीहोर.प्रतिष्ठित खाद्य उत्पाद निर्माता कंपनी जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स को एक बड़ी राहत मिली है. गत 31 जनवरी को जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के विरुद्ध पारित आदेश को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है.
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(द्बद्ब) तथा धारा 51 के अंतर्गत लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और कंपनी को इन सभी आरोपों से पूर्णत: मुक्त कर दिया गया है. इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स अपने गुणवत्ता मानकों को लेकर सदैव सजग, ईमानदार और प्रतिबद्ध रही है. वर्षों से उपभोक्ताओं की पसंद बनी इस कंपनी के उत्पाद उनकी उत्कृष्टता, शुद्धता और भरोसे के प्रतीक हैं. यह निर्णय न केवल न्याय की जीत है, बल्कि उन सभी उपभोक्ताओं के विश्वास की भी पुष्टि करता है जो वर्षों उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को पसंद करते आए हैं. कंपनी ने सदैव अपने उत्पादन एवं वितरण में गुणवत्ता मानकों से कभी समझौता नहीं किया है और यह निर्णय उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है. प्रकरण में न्यायालय के निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि कंपनी पर लगाए गए सभी आरोप निराधार और झूठे थे.
