
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 20 किमी के दायरे में पड़ने वाले टोल प्लाजा के लिए जारी की नई गाइडलाइन; स्थानीय निवासियों और दैनिक यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, FASTag के माध्यम से होगा लाभ।
नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2025 (वार्ता): भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब से, यदि कोई टोल प्लाजा आपके निवास या यात्रा के शुरुआती बिंदु से 20 किलोमीटर के दायरे में आता है, तो आपको केवल आधे टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। NHAI ने यह निर्णय स्थानीय निवासियों और दैनिक यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है, जो अक्सर कम दूरी की यात्राओं के लिए भी पूरा टोल चुकाने को मजबूर होते थे।
NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि इस नए नियम का उद्देश्य टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करना है। यह नियम उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जो अपने घर से 20 किलोमीटर के भीतर स्थित टोल प्लाजा को पार करते हैं। इस छूट का लाभ उठाने के लिए, वाहन मालिकों को अपने FASTag में स्थानीय पता पंजीकृत कराना होगा। सिस्टम स्वचालित रूप से उपयोगकर्ता के निवास स्थान और टोल प्लाजा के बीच की दूरी की गणना करेगा, और यदि यह 20 किलोमीटर के भीतर आता है, तो केवल 50% टोल राशि ही कटेगी। यह पहल टोल संग्रह प्रणाली को और अधिक न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
FASTag के माध्यम से मिलेगी छूट, स्थानीय लोगों को होगा सीधा फायदा; टोल प्लाजा पर भीड़ कम करने में भी मिलेगी मदद
यह नया नियम पूरी तरह से FASTag प्रणाली पर आधारित होगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और स्वचालित रहेगी।
इससे न केवल टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ कम होगी, बल्कि स्थानीय निवासियों को अपनी दैनिक आवाजाही के लिए बड़ी आर्थिक राहत भी मिलेगी। NHAI का मानना है कि इस तरह के जन-हितैषी फैसले से लोगों में FASTag के उपयोग को और बढ़ावा मिलेगा और राजमार्गों पर यात्रा अधिक सुविधाजनक बन सकेगी।
