जबलपुर: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा डॉ राहुल अग्रवाल एवं डॉ आकाश जैन द्वारा संचालित क्लीनिकों के पंजीयन को निरस्त करने का जारी किया गया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू न होकर साठ दिनों की अवधि के बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा पारित आदेश के अनुसार प्रभावशील होगा। मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी ने इस संबन्ध में संशोधित आदेश भी जारी कर दिया है।
ज्ञात हो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा ने डॉ राहुल अग्रवाल एवं डॉ आकाश जैन द्वारा संचालित क्लीनिकों चंद्रिका विहार अपार्टमेंट नेपियर टाउन स्थित डॉक्टर हाउस, मदन महल गुरुद्वारा के समीप कौशल मार्केट स्थित मोदी क्लीनिक एंड फिजियोथैरेपी सेंटर तथा ग्राम जुनवानी स्थित साईं सेवालय क्लीनिक के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश जारी किया था।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के इस आदेश में कहा गया था कि मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा उपचार में बरती गई लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत होने की प्राप्त शिकायत पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण और सुनवाई करने के बाद डॉ राहुल अग्रवाल एवं डॉ आकाश जैन का पंजीयन तीन माह के लिये निलंबित करने का निर्णय पारित किया गया है और मेडिकल काउंसिल के इस निर्णय के परिपालन में इन दोनों चिकित्सकों के क्लीनिकों का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा ने 14 जुलाई को जारी किये गये आदेश का मंगलवार को पुन: परीक्षण किया। परीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा का इस आदेश में त्रुटिवश उल्लेख हो गया था। जबकि, वास्तव में आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के मूल आदेश के अनुसार इन दोनों चिकित्सकों द्वारा संचालित क्लीनिकों के पंजीयन का निरस्तीकरण साठ दिनों की अवधि उपरांत नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा पारित आदेश के अनुसार प्रभावशील होगा।
